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Nalkoop Yojna: कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय पर सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। बिहार सरकार ने नलकूप योजना 2025 शुरू की है, जिसके तहत किसानों को 91,200 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई की सुविधा देना और उन्हें अधिक उपज के लिए प्रोत्साहित करना है।

कौन-कौन ले सकता है इस(Nalkoop Yojna) योजना का लाभ?

✅ इस योजना के तहत 50% से 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जो किसानों की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई है:
✅ सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 50% (57,000 रुपये तक) का अनुदान मिलेगा।
✅ पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% (79,800 रुपये तक) की सब्सिडी मिलेगी।
✅ अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 80% (91,200 रुपये तक) की अधिकतम सहायता दी जाएगी।

उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। दक्षिण बिहार के किसानों को 70 मीटर गहराई तक नलकूप लगाने पर अधिक अनुदान मिलेगा, जबकि उत्तर बिहार में 35 मीटर की गहराई तक सीमित नलकूप लगाया जा सकता है।

उत्तर बिहार के लिए सब्सिडी की दरें:

✅ सामान्य वर्ग के किसानों को 36,000 रुपये तक
✅ अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 57,600 रुपये तक
✅ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50,400 रुपये तक

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित क्षेत्र में आते हैं। बिहार के 10 जिलों में नलकूप योजना लागू की गई है, जहां मखाना की खेती अधिक होती है। इसमें शामिल जिले हैं:

1. मधुबनी
2. पूर्णिया
3. सुपौल
4. दरभंगा
5. अररिया
6. कटिहार
7. किशनगंज
8. खगड़िया
9. सहरसा

इस योजना का लाभ भूमिधारक किसान और गैर रैयत (जो खुद जमीन के मालिक नहीं हैं लेकिन खेती करते हैं) किसान भी उठा सकते हैं। कम से कम 0.5 एकड़ जमीन वाले किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।

नलकूप योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे:

✅ भूमिधारक किसानों के लिए: भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
✅ गैर रैयत किसानों के लिए: जमीन मालिक से किया गया एकरारनामा (एग्रीमेंट)
✅ जिनके पास भूमि स्वामित्व के कागज नहीं हैं: वे वंशावली प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए वे बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:

🔗 horticulture.bihar.gov.in

आवेदन की प्रक्रिया में जिले के इंजीनियर विशेषज्ञ, कृषि इंजीनियर, कृषि समन्वयक और प्रमाणित इंजीनियर दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद जिला सहायक निदेशक (उद्यान विभाग) द्वारा इसे स्वीकृत किया जाएगा।

अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?

अगर किसी किसान को योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वे कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं या जिले के कृषि अधिकारियों और बागवानी विभाग से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

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